
अमृतसर: श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गढ़गज्ज ने पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को 8 मई 2026 को सुबह 11 बजे अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में तलब किया है। यह कार्रवाई पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए ‘जागत जोति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट 2026’ को लेकर की गई है, जिसे जत्थेदार ने सिख परंपराओं और मर्यादा के विपरीत बताते हुए खारिज कर दिया है। 3 मई को अमृतसर में हुई पंथिक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि सरकार ने सिख पंथ की सर्वोच्च संस्था और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) से सलाह किए बिना यह कानून बनाकर सिख धर्म के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप किया है। जत्थेदार के अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा-संभाल और मर्यादा केवल अकाल तख्त साहिब के अधिकार क्षेत्र में आती है और किसी भी दुनियावी सरकार को इस पर अपना कानून थोपने का अधिकार नहीं है। स्पीकर संधवां को अब इस कानून के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा
श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां तलब, 8 मई को पेश होने के आदेश
